प्रदेश में जुगाड़ गाड़ियों पर लगेगी रोक

पटना :सुप्रीम कोर्ट के आदेश प राज्य में स्थानीय स्तर पर डीजल पंप सेट, मोटरसाइकिल हैंड सेट आदि से बननेवाले जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर रोक लगेगी. इस तरह के वाहनों व इसके चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी. जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए परिवहन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 7, 2017 7:29 AM
पटना :सुप्रीम कोर्ट के आदेश प राज्य में स्थानीय स्तर पर डीजल पंप सेट, मोटरसाइकिल हैंड सेट आदि से बननेवाले जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर रोक लगेगी. इस तरह के वाहनों व इसके चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी. जुगाड़ गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त हिदायत दी है.
विभाग ने सभी आरटीए, डीटीओ, एमवीआइ व प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर रोक लगाने को कहा है. जुगाड़ गाड़ी डीजल पंप सेट, मोटरसाइकिल हैंडल, माल ढोनेवाला रिक्शा ठेेला के बॉडी से तैयार होता है. मोटर वाहन नियम में वर्णित वाहनों के मानक को जुगाड़ गाड़ी पूरा नहीं करता है. इस वजह से ऐसे वाहनों का निबंधन, परमिट, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं किया जाता है. ऐसे वाहनों के द्वारा किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर प्रभावित व्यक्ति या वाहन के क्षतिपूर्ति दावे का भुगतान नहीं किया जाता है. इस तरह के वाहनों का परिचालन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.
विभाग द्वारा अधिकारियों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि अविलंब जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर रोक लगायी जाये. इस तरह के वाहनों व इसके चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाये.

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