अस्थायी भवन में भी खुल सकेंगे निजी विवि

पटना : राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रावधानों में ढिलाई दी है. मापदंडों पर खरे उतरने वाले संस्थान अब अस्थायी भवन में निजी विश्वविद्यालय खोल सकेंगे. वहीं, सरकार से अनुमति मिलने के दो साल नहीं, बल्कि चार साल तक उन्हें विश्वविद्यालय खोल देना होगा. ये प्रावधान बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 16, 2017 7:09 AM
पटना : राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रावधानों में ढिलाई दी है. मापदंडों पर खरे उतरने वाले संस्थान अब अस्थायी भवन में निजी विश्वविद्यालय खोल सकेंगे.
वहीं, सरकार से अनुमति मिलने के दो साल नहीं, बल्कि चार साल तक उन्हें विश्वविद्यालय खोल देना होगा. ये प्रावधान बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 में किया गया है. बुधवार को संशोधन विधेयक को बिहार विधानसभा में पेश किया गया. अब बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक में निजी विवि खोलने के लिए कम से कम 10 हजार वर्ग मीटरजगह पर भवन का निर्माण होना आवश्यक था. संशोधन विधेयक में इसे घटा कर पांच हजार वर्ग मीटर किया गया है.
साथ ही सरकार से अनुमति मिलने के दो साल के अंदर संस्थान का निर्माण कराना होता था. इसे भी दो साल बढ़ाया गया है व अब चार साल में संस्थान की बिल्डिंग तैयार कर लेनी होगी. इसके अलावा अस्थायी व किराये के भवन में भी संस्थान खोल सकेंगे. सरकार ने यह फैसला निजी विश्वविद्यालय की स्थापना में जमीन, भवन और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को पूरा करने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रख कर किया है.

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