आरटीपीएस के तहत नया राशन कार्ड तैयार करने का है प्रावधान

पटना. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य में छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ने के लिए आरटीपीएस के माध्यम से कार्ड बनवाने का प्रावधान किया गया है. नये राशन कार्ड को जारी करने के लिए चेक लिस्ट भी जारी की गयी है. इसमें कई दस्तावेजों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 18, 2017 7:09 AM
पटना. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य में छूटे हुए लोगों का नाम जोड़ने के लिए आरटीपीएस के माध्यम से कार्ड बनवाने का प्रावधान किया गया है. नये राशन कार्ड को जारी करने के लिए चेक लिस्ट भी जारी की गयी है.
इसमें कई दस्तावेजों की मांग की गयी है, जिसमें आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र क में, आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक खाता की छाया प्रति, विभागीय आवेदन पत्र प्रपत्र क में शपथ पत्र, पूरे परिवार का तीन फोटोग्राफ के अलावा पात्रता के लिए निजी संपत्ति एवं विवरणी का शपथ पत्र देना है. इसके अनुसार उनकी पात्रता की जांच करते हुए आवेदक के राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए 2011 की जनगणना की कॉपी नहीं मांगी जाती है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी शुक्रवार को विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रश्न का जवाब दे रहे थे. प्रश्नथा कि गरीबों को राशन कार्ड बनवाने में कठिनाई हो रही है. पदाधिकारियोंद्वारा शपथ पत्र एवं 2011 की जनगणना की कापी मांगी जा रही है.बिचौलियों द्वारा गरीबों का दोहन किया जा रहा है.

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