एनएच व राजकीय पथों पर नहीं लगेगी किसी की मूर्ति

पटना. ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि किसी भी राज्य उच्च पथ या राष्ट्रीय उच्च पथ के चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगायी जा सकती है. उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 18 जनवरी 2013 को पारित आदेश में इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 21, 2017 7:11 AM
पटना. ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि किसी भी राज्य उच्च पथ या राष्ट्रीय उच्च पथ के चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगायी जा सकती है.
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 18 जनवरी 2013 को पारित आदेश में इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. इसके आलोक में राज्य सरकार किसी भी राज्य अथवा राष्ट्रीय राज पथ के चौराहे पर किसी भी व्यक्ति की मूर्ति लगाने की इजाजत नहीं देगी. ऊर्जा मंत्री सोमवार को विधानसभा में राम बालक सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. सिंह ने समस्तीपुर जिला के एनएच 28 व एनएच 103 पर अवस्थित मुसरीघरारी चौक पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने की मांग सरकार से की थी.

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