हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनायी
दानापुर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश सात संतोष कुमार अग्निहोत्री ने हत्या के जुर्म में आरोपित गुबरी राय उर्फ गोबर्धन राय को दोषी करार पाते हुए आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी . प्रभारी अभियोजन पदाधिकारी श्यामल प्रसाद यादव ने बताया कि मनेर थाना कांड संख्या 311/14 के […]
दानापुर : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश सात संतोष कुमार अग्निहोत्री ने हत्या के जुर्म में आरोपित गुबरी राय उर्फ गोबर्धन राय को दोषी करार पाते हुए आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी . प्रभारी अभियोजन पदाधिकारी श्यामल प्रसाद यादव ने बताया कि मनेर थाना कांड संख्या 311/14 के मामले में सजा दी गयी है.
उन्होंने बताया कि मनेर के शेरपुर निवासी विनय राय की गांव के गुबरी राय उर्फ गोबर्धन समेत 12 लोगों ने चार अगस्त, 2014 को तेज हथियार से हत्या कर शव को टुकड़े-टुकड़े कर कुएं, नदी व बधार में फेंक दिया था. उन्होंने बताया कि गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपित गुबरी राय को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी , जबकि 11 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.