यौनशोषण का मामला : निखिल और उसके पिता की केस रद्द करने की मांग खारिज

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपित निखिल प्रियदर्शी और उसके पिता की याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश गुरुवार को सुनाया. निखिल प्रियदर्शी व उसके पिता ने अपनी रिट याचिका में उनके खिलाफ एक पूर्व मंत्री की नाबालिग बेटी के द्वारा पोस्को एक्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 31, 2017 6:27 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपित निखिल प्रियदर्शी और उसके पिता की याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश गुरुवार को सुनाया. निखिल प्रियदर्शी व उसके पिता ने अपनी रिट याचिका में उनके खिलाफ एक पूर्व मंत्री की नाबालिग बेटी के द्वारा पोस्को एक्ट एवं एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत निचली अदालत में चल रहे केस को रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट उनकी प्रार्थना को नामंजूर करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
निखिल की जमानत की सुनवाई टली
एससी-एसटी के विशेष जज अखिलानंद दूबे की अदालत में यौन शोषण के मामले में आरोपी बनाये गये निखिल प्रियदर्शी, कृष्ण विहारी प्रसाद और ब्रजेश पांडेय के जमानत आवेदन की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी. गुरुवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान अदालत में केस डायरी प्रस्तुत की गयी. इसे विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त कराया गया. अदालत ने निर्देश दिया कि उभय पक्ष तैयार होकर आएं, ताकि जमानत आवेदन की सुनवाई हो सके. इसी मामले में अन्य अभियुक्तों की भी जमानत आवेदन की सुनवाई होनी थी. अदालत ने जमानत आवेदन पर सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख तय की है.

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