निखिल के पिता व भाई को नहीं मिली जमानत

पटना : निखिल प्रियदर्शी के पिता व पूर्व आइएएस अधिकारी कृष्णनंदन सिन्हा व मनीष प्रियदर्शी की नियमित जमानत याचिका को एससी-एसटी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जमानत याचिका बुद्धा कॉलोनी थाने व एससी-एसटी थाने में दर्ज दोनों मामलों में दाखिल की गयी थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत देने का न्यायालय से आग्रह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 7, 2017 6:53 AM
पटना : निखिल प्रियदर्शी के पिता व पूर्व आइएएस अधिकारी कृष्णनंदन सिन्हा व मनीष प्रियदर्शी की नियमित जमानत याचिका को एससी-एसटी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जमानत याचिका बुद्धा कॉलोनी थाने व एससी-एसटी थाने में दर्ज दोनों मामलों में दाखिल की गयी थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत देने का न्यायालय से आग्रह किया अौर जानकारी दी कि इन दोनों के खिलाफ कोई आरोप नहीं है और न ही कोई साक्ष्य है.
इसके साथ ही लड़की ने खुद ही घर आने की जानकारी दी थी. इसका विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार ने विरोध किया और पुलिस के अनुसंधान के तहत दोनों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने की जानकारी न्यायालय को दी. यह भी बताया कि मामला दर्ज होने के बाद भी पिता इस केस के मुख्य आराेपित के साथ ही थे, जिस कारण फिलहाल जमानत देना ठीक नहीं है.
इसके बाद एससी-एसटी कोर्ट के जज अखिलानंद दुबे ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. फिलहाल अब निखिल के पिता व भाई को जेल में ही रहना होगा और अब वे जमानत के लिए पटना हाइकोर्ट की शरण में जा सकते हैं. विदित हो कि यौन शोषण के आरोप में फंसे निखिल के तीनों दोस्तों को न्यायालय ने जमानत दे दी है, जिसके बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि पिता व भाई को भी जमानत मिल जायेगी. लेकिन, ऐसा नहीं हो सका.

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