13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्रशांत किशोर की नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं : कोर्ट

सीएम को सलाहकार चुनने का हक नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार के तौर पर प्रशांत किशोर की नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं है. कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी […]

सीएम को सलाहकार चुनने का हक
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार के तौर पर प्रशांत किशोर की नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं है. कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को अपने सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं. साथ ही उसे वेतन का भुगतान कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि प्रशांत किशोर को सलाहकार के साथ-साथ राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है. ऐसी नियुक्तियों पर जनता का पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. याचिका में यह भी कहा गया था कि अप्रत्यक्ष रूप से उस नियम के खिलाफ है, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद में 15% से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते.
मुख्यमंत्री के पास पूरा तंत्र होता है, ऐसे में वह प्रशांत किशोर को इस तरह नहीं रख सकते. चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षतावाली पीठ ने मामले में दखल देने से मना कर दिया. चीफ जस्टिस ने कहा, मुख्यमंत्री को अगर किसी व्यक्ति में भरोसा है, तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी. उन्हें सलाहकार चुनने का पूरा अधिकार है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें