महिला का केस तत्काल दर्ज करने का दिया निर्देश
सीजीएम ने थानेदार को लगायी फटकार यौनशोषण, धोखाधड़ी कर लूटपाट करने के आरोप में मामला दर्ज करने का दिया था आदेश पटना : यौनशोषण में कोर्ट के आदेश के बाद भी केस दर्ज नहीं करने के मामले में सोमवार को पाटलिपुत्र थानेदार संजीव शेखर झा को सीजीएम ने तलब किया. इस दौरान थानेदार को फटकार […]
सीजीएम ने थानेदार को लगायी फटकार
यौनशोषण, धोखाधड़ी कर लूटपाट करने के आरोप में मामला दर्ज करने का दिया था आदेश
पटना : यौनशोषण में कोर्ट के आदेश के बाद भी केस दर्ज नहीं करने के मामले में सोमवार को पाटलिपुत्र थानेदार संजीव शेखर झा को सीजीएम ने तलब किया. इस दौरान थानेदार को फटकार लगायी गयी. हालांकि, इस दौरान थानेदार ने अपना पक्ष रखा और बताया कि यह मामला उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है. लेकिन, कोर्ट ने तत्काल मामला दर्ज करने का अादेश दिया है. अब इस मामले में पाटलिपुत्र थाने में केस दर्ज किया जायेगा और संबंधित थाने को जांच के लिए भेजा जायेगा.
दरअसल सारण की रहनेवाली रिचा सागर पिछले कुछ सालों से पटना के नेहरू नगर के रोड नंबर दो में रह रही है. उसका पारिवारिक मामला न्यायालय में चल रहा है. पति की तरफ से उसे 10 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं. महिला का आरोप है कि न्यायालय जाने के क्रम में राहुल राज नाम के शख्स से उसकी मुलाकात हुई. वह पानी टंकी, गोरिया मठ, क्वार्टर नंबर-3 का रहनेवाला है.
राहुल ने हमदर्दी दिखायी और हमेशा मिलने लगा. उसने महिला से कहा कि जैसे ही उसका तलाक हो जायेगा, वह शादी कर लेगा. महिला का आरोप है कि इसके बाद राहुल राज हमेशा अपने घर ले जाता था. उसका यौनशोषण करता था. अपने पूरे परिवार से मिलवा कर शादी के झांसे में भी रखा. वह महिला के पांच साल के बेटे का भी काफी ख्याल रखता था. इस बीच महिला से उसने गहने और पैसे धीरे-धीरे मांग लिये. बाद में महिला को पता चला कि राहुल का अन्य लड़कियों से भी संबंध हैं.
इसके बाद महिला ने अपने पैसे व गहने मांगने शुरू कर दिये. फिर राहुल राज उससे मारपीट करने लगा. इसी मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट से प्राथमिकी दर्ज करने को पाटलिपुत्र थाने भेजा गया. लेकिन, उक्त मामला दर्ज नहीं किया गया. मामले में पाटलिपुत्र थानेदार को शो-कॉज किया गया था. थानेदार अदालत में हाजिर हुए और बताया कि यह मामला हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है. सीजीएम ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया.