अनुमति बिना मेडिकल कॉलेजों में कैसे बढ़ीं पीजी की सीटें : कोर्ट
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि बिना एमसीआइ की अनुमति के सरकारी मेडिकल कालेजों में पीजी की सीटें कैसे बढा दी गयीं. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को 17 अप्रैल को […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि बिना एमसीआइ की अनुमति के सरकारी मेडिकल कालेजों में पीजी की सीटें कैसे बढा दी गयीं. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को 17 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर यह बताने के लिए कहा. कोर्ट ने डाॅ मधुकर कुमार सिन्हा की याचिका की सुनवाई के उपरांत कहा कि इस तरह बिना एमसीआइ की अनुमति के पीजी की पढाई कर सरकार पढ़ाई का स्तर गिरा रही है. जस्टिस श्री सिंह ने याचिककर्ता की दलील को माना कि एमसीआइ बिना अनुमति के शुरू हुई पीजी की पढ़ाई को खत्म कर सकती है.