आरक्षित को 1000, सामान्य को 2000 नामांकन शुल्क
पटना: पटना नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होगी. इस बार आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को नामांकन शुल्क के रूप में 1000 रुपये लगेंगे. वहीं, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को यह शुल्क 2000 तक देना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सभी वार्डों की […]
पटना: पटना नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होगी. इस बार आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को नामांकन शुल्क के रूप में 1000 रुपये लगेंगे. वहीं, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को यह शुल्क 2000 तक देना होगा. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सभी वार्डों की महिला अभ्यर्थियों को नामांकन शुल्क के रूप में 1000 रुपये चुकाने होंगे.
नामांकन शुल्क की राशि ट्रेजरी में चालान के रूप में जमा करनी होगी. चालान की मूल प्रति को नामांकन के प्रपत्र 12 के साथ सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करना होगा. आरक्षित कोटि के तहत नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को बीडीओ, सीओ व डीएम की ओर से निर्गत जाति प्रमाणपत्र जमा करना होगा.
महिला अभ्यर्थियों के पिता की जाति मान्य : राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला अगर अंतरजातीय विवाह करती है और उसका पति आरक्षित श्रेणी से आता है, तो वह आरक्षित कोटे से चुनाव नहीं लड़ सकती है.
ऐसी स्थिति में उसके पिता की ही जाति मान्य होगी. नामांकन पत्र में भी पिता संबंधी जानकारियां ही देनी होंगी. नामांकन पत्र अधिकतम दो सेटों में जमा किये जा सकते हैं. किसी अभ्यर्थी द्वारा वार्ड विशेष से दो सेटों में दाखिल किये गये तथा सही पाये गये नामांकन पत्रों में से अगर एक सेट से अभ्यर्थिता वापस लेता है, तो संबंधित वार्ड से उसकी अभ्यर्थिता दोनों सेटों से वापस मानी जायेगी.