30 तक जमा कराएं डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र

पटना : कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी पेंशनधारकों को आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र 30 अप्रैल तक निबंधित करना अनिवार्य कर दिया गया है. जो पेंशनभोगी निबंधन नहीं करायेंगे, उनकी पेंशन मई से रोक दी जायेगी. ये बातें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एसके […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 18, 2017 7:15 AM
पटना : कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी पेंशनधारकों को आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र 30 अप्रैल तक निबंधित करना अनिवार्य कर दिया गया है. जो पेंशनभोगी निबंधन नहीं करायेंगे, उनकी पेंशन मई से रोक दी जायेगी. ये बातें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एसके झा ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहीं. उन्होंने बताया कि वैसे पेंशनधारक जो किसी कारणवश आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र इपीएफओ के कार्यालय में जमा नहीं करा पाये हैं, वह अपना जीवन प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में बैंक द्वारा सत्यापित करा कर जमा कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करने का स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत करनाहोगा. झा ने बताया कि स्पष्टीकरण को उपयुक्त समझे जाने पर निर्धारित प्रारूप को बैंक द्वारा सत्यापित जीवन प्रमाणपत्र स्वीकार किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि पेंशनधारक अपने बैंक की नजदीकी शाखा, वसुधा केंद्र या इपीएफओ के पटना, गया एवं रोहतास कार्यालय में संपर्क कर अपना आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अवश्य अपडेट करा लें. 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक मोकामा, डुमरांव, बक्सर, आरा, बाढ़, बिहारशरीफ और मरांची में इसके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है.

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