पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना में गांधी मैदान के निकट धरना प्रदर्शन संबंधित आरोप में जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है.
जस्टिस आरके मिश्रा की एकल पीठ ने पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इधर, पटना के कोतवाली थाने में 24 जनवरी, 2017 को सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज कराये गये मामले में बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश कराया गया. उनके केस की सुनवाई जावेद अहमद खान की अदालत में हुई. बहस हुई और फिर उन्हें 3 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.