कितने का मिला उपयोगिता प्रमाण पत्र

पटना : पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ती सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और महालेखाकार, बिहार को आदेश दिया कि वह अलग-अलग हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार के द्वारा दिये गये 2,73,000 करोड़ की राशि का ग्रांट-इन-एड के उपयोगिता प्रमाण पत्र कितने दिये गये इसकी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 26, 2017 7:16 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ती सुधीर सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और महालेखाकार, बिहार को आदेश दिया कि वह अलग-अलग हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार के द्वारा दिये गये 2,73,000 करोड़ की राशि का ग्रांट-इन-एड के उपयोगिता प्रमाण पत्र कितने दिये गये इसकी जानकारी कोर्ट को दें.
नागरिक अधिकार मंच की जनहित याचिका की सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कहा कि इतनी ज्यादा राशि बैकवर्ड रीजन डेवलपमेंट फंड तथा कई योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गयी थी.

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