अस्पतालों में एमआरआइ व सिटी स्कैन मशीन क्यों नहीं लगी : कोर्ट

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि अगले सोमवार तक कोर्ट को बताएं कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में एमआरआइ मशीन एवं सिटी स्कैन मशीन अबतक क्यों नहीं लगा है. नागरिक अधिकार मंच की जनहित याचिका के सुनवाई के समय मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 26, 2017 7:17 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को आदेश दिया कि अगले सोमवार तक कोर्ट को बताएं कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में एमआरआइ मशीन एवं सिटी स्कैन मशीन अबतक क्यों नहीं लगा है.
नागरिक अधिकार मंच की जनहित याचिका के सुनवाई के समय मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ती सुधीर सिंह ने कहा कि यदि राज्य सरकार हलफनामे पर एमआरआइ मशीन और सिटी स्कैन मशीन लगाए जाने के विषय में नहीं बताती है, तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अगले सोमवार को कोर्ट में आकर स्थिति स्पष्ट करना पड़ेगा. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट के समक्ष कहा कि सरकार एमआरआइ मशीन और सिटी स्कैन मशीन सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में लगाने की बात पिछले कई मशीनों कोर्ट के समक्ष कह रही है. लेकिन अबतक कुछ खास नहीं कर पा रही है.

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