27 साल बाद बैंक प्रबंधक को कारावास व जुर्माना

पटना : सीबीआइ एक के विशेष जज मनोज कुमार सिंह की अदालत द्वारा वर्ष 1990 के मामले में सुनवाई के पश्चात एसबीआइ बेनीपुर के तत्कालीन प्रबंधक मंगलानंद झा को दोषी पाते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 60 हजार जुर्माना की सजा दी है. इसी मामले में अदालत ने अन्य अभियुक्त प्रेमकांत राय, चंद्रकांत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 26, 2017 7:17 AM
पटना : सीबीआइ एक के विशेष जज मनोज कुमार सिंह की अदालत द्वारा वर्ष 1990 के मामले में सुनवाई के पश्चात एसबीआइ बेनीपुर के तत्कालीन प्रबंधक मंगलानंद झा को दोषी पाते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 60 हजार जुर्माना की सजा दी है. इसी मामले में अदालत ने अन्य अभियुक्त प्रेमकांत राय, चंद्रकांत झा व अशोक कुमार को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया.
उक्त मामला सीबीआइ ने 24 अगस्त 1990 को दर्ज किया था. इसमें यह आरोप पाया कि अभियुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अन्य लोगों से षड्यंत्र करते हुए 325 किसानों को फर्जी तरीके से कृषि लोन पास करते हुए 31 लाख दो हजार सात सौ 45 रुपये का सरकारी राशि का गबन किया था.

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