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जिला जज बताएं अस्पताल की जमीन पर दायर टाइटिल सूट की स्थिति

हाइकोर्ट ने दो सप्ताह का दिया समय पटना : हाइकोर्ट ने सभी जिला जजों को आदेश दिया कि वे दो सप्ताह में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जेनरल को सभी अस्पतालों की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित दायर टाइटल सूट की स्थिति से अवगत करा दें. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह […]

हाइकोर्ट ने दो सप्ताह का दिया समय
पटना : हाइकोर्ट ने सभी जिला जजों को आदेश दिया कि वे दो सप्ताह में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जेनरल को सभी अस्पतालों की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित दायर टाइटल सूट की स्थिति से अवगत करा दें. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दी.
कोर्ट ने रजिस्ट्रार जेनरल को आदेश दिया कि वे जिला जजों की ओर से अतक्रिमणकारियों के टाइटल संबंधित दस्तावेजों को सम्मिलित कर कोर्ट के सामने पेश करें. याचिकाकर्ता के वकील नेे कोर्ट के सामने पुराने कानूनी दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि अतक्रिमणकारियों ने सरकार के द्वारा रैयतों से सरकारी पैसे से अस्पतालों के लिए जमीन खरीदने के बाद उन्हीं जमीनों को रैयतों से खरीद लिया.
अतिक्रमण हटाये जाने के क्रम में अतिक्रमणकारी उच्च न्यायालय तक गये और केस हार गये. इसके बाद सर्वोच्च न्यायलय में भी वे लोग केस हार गये. 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय को अस्पतालों, जिनमें मेडिकल कॉलेजों उनके अस्पतालों की जमीन, जिला व सब डिविजनल अस्पतालों की जमीन तथा प्राथमिक उपचार केंद्रों की जमीनों पर से अतिक्रमणकारियों को हटाने की प्रक्रिया का माॅनीटर करने का आदेश दिया था.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले के अनुश्रवण के दौरान कई बार अतिक्रमण हटाने का आदेश जिला प्रशासन को दिया. लेकिन, अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन को गलत तरीके से खरीद लिया और गलत टाइटल सूट जिला न्यायायलयों में दायर कर दिया है. कोर्ट ने जिला अदालतों को निर्देश दिया कि वह अस्पताल की जमीन से संबंधित इस प्रकार के सभी टाइटल सूट का निष्पादन जल्द करें. ताकि, सरकारी अस्पतालों से अतिक्रमण हटाने से संबंधित कार्रवाई को त्वरित की जा सकें.

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