पूर्व डीजीपी नारायण के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई हुई समाप्त

पटना : राज्य के पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने से संबंधित आदेश गृह विभाग ने गुरुवार को जारी कर दिया. 1969 बैच के आइपीएस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में फरवरी 2007 में ही विशेष निगरानी इकाई में एफआइआर दर्ज होने के बाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2017 7:33 AM
पटना : राज्य के पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने से संबंधित आदेश गृह विभाग ने गुरुवार को जारी कर दिया. 1969 बैच के आइपीएस अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में फरवरी 2007 में ही विशेष निगरानी इकाई में एफआइआर दर्ज होने के बाद से मामला चल रहा था. निलंबन के दौरान ही वह 30 जून, 2007 को सेवानिवृत्त हो गये थे.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनका आवास समेत अन्य सभी संपत्ति जब्त भी हो चुकी है. उनके फुलवारीशरीफ स्थित मकान को जब्त कर उसमें राज्य सरकार स्कूल भी खोल चुकी है. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई समेत अन्य स्तर पर चल रही कार्रवाई को समाप्त करते हुए, उन्हें 29 जून, 2007 से ही निलंबन से मुक्त कर दिया गया है. इससे उन्हें औपबंधिक पेंशन मिलने की शुरुआत हो जायेगी.
आइपीएस अमिताभ कुमार दास पर विभागीय कार्रवाई समाप्त करने का आदेश : जमुई स्थित बिहार सैन्य पुलिस-11 के तत्कालीन समादेष्टा अमिताभ कुमार दास के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने का आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है.
1994 बैच के इस आइपीएस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनहीनता, यौन शोषण और पदाधिकारियों की मर्यादा एवं गरिमा के प्रतिकूल आचरण करने से संबंधित आरोप लगाते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी थी. परंतु इस विभागीय आदेश को आइपीएस अधिकारी ने हाइकोर्ट में चुनौती दी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने इस मामले को ही खारिज कर दिया था.
इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर किया, जिसकी सुनवाई करते हुए इस मामले को खारिज कर दिया. इस आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार ने उनके खिलाफ चलाये जाने वाले सभी विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने का आदेश जारी किया है.

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