लालू के दो प्रवक्ताओं पर सुशील मोदी ने कराया मानहानि का मुकदमा

पटना : बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के सीजेएम कोर्ट में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा व प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगा कर प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के मामले में क्रिमिनलकम्पलेनेट केस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 2, 2017 3:42 PM

पटना : बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के सीजेएम कोर्ट में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा व प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगा कर प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने के मामले में क्रिमिनलकम्पलेनेट केस संख्या 6893/2017 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज करायाहै. मोदी ने कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेकर अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया है ताकि आगे से जिम्मेवारी के पद पर बैठे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कोई कुत्सित प्रयास नहीं कर सके.

सुशील मोदी ने अपनी शिकायत में कहा है कि राजद प्रवक्ताओं ने पटना में प्रेस कान्फ्रेंस कर जानबूझ कर आम जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए उन पर आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगाया जो देश के अनेक अखबारों में प्रकाशित हुआ. अभियुक्तों ने अपने बयान में पटना के राजेंद्र नगर रोड न.-13 मेंबड़ा मकान होने, उत्कर्ष स्फटिक नामक कंपनी द्वारा चर्च की 7.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर माल बनाये जाने, परिवार के लोगों को दिल्ली, मुंबई में आॅडी और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियों में घुमने तथा दिल्ली व कोलकाता की कई कंपनियों में काला धन लगे होने का अनर्गल आरोप लगा कर प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों के कोर्ट में उपस्थित होने के लिए वारंट निर्गत किया जाये तथा ट्रायल के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी अधिकतम सजा दी जाये.


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