मतदाताओं को केंद्र तक लाने के लिए प्रत्याशी की ओर से नहीं होगी वाहन की व्यवस्था

पटना : नगर निगम चुनाव में प्रतीकों का आवंटन आगामी बुधवार को कर दिया जायेगा. इसके बाद वार्डों में चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं. इसके अनुसार मतदान केंद्रों के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा. जिला उप […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 14, 2017 7:00 AM
पटना : नगर निगम चुनाव में प्रतीकों का आवंटन आगामी बुधवार को कर दिया जायेगा. इसके बाद वार्डों में चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं. इसके अनुसार मतदान केंद्रों के 100 मीटर के अंदर किसी भी तरह के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि अगर प्रत्याशी ऐसा करते हैं, तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा. उन्होंने बताया कि चुनाव वाले दिन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने व ले जाने के लिए प्रत्याशी की तरफ से किसी तरह के वाहन की व्यवस्था नहीं की जायेगी. सभी प्रत्याशियों को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में उल्लेखित सामान्य आचरण का अनुसरण करना होगा.
क्या है सामान्य आचरण
उम्मीदवार कोई ऐसा काम न करें, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे
धर्म व जाति पर वोट नहीं मांग सकते हैं
धार्मिक स्थल पर सभा नहीं कर सकते हैं
दूसरे उम्मीदवार के निजी जीवन पर किसी तरह का आक्षेप नहीं कर सकते हैं
आलोचना सिर्फ नीति और कार्यक्रम व पूर्व में किये गये कार्यों तक सीमित होगा
चुनाव प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद किसी तरह की सभा पर रोक रहेगी
पोस्टर व झंडे के लिए निर्देश
किसी व्यक्ति की भूमि, भवन व दीवार का इस्तेमाल झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने व नारे लिखने के लिए नहीं किया जायेगा
किसी भी मकान मालिक पर जोर जबरदस्ती कर उसके घर में झंडा व बैनर नहीं टांग सकते हैं
अन्य प्रतिद्वंद्वी के झंडे व पोस्टर नहीं हटा सकते हैं
किसी भी राजनैतिक दल के नाम व उसके झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं
पोस्टर टांगने व चिपकाने के लिए अनुमति अनिवार्य
किसी भी सरकारी भवनों पर पोस्टर व बैनर नहीं टांगा जायेगा
ऐसा किया, तो आपराधिक मुकदमा होगा दर्ज
ऐसा पोस्टर व इश्तहार, पंफलेट का प्रकाशन जिस पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता अंकित न हो
किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत आचरण और चरित्र के संबंध में दुष्प्रचार
किसी चुनावी सभा में विघ्न डालने की कोशिश
मतदाताओं को रिश्वत व उपहार देना
मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में वोट मांगना
पटना : राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगरपालिका आम निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव प्रचार कार्यालय खोल सकता है. आयोग ने चुनाव प्रचार कार्यालय खोलने में कुछ शर्त निर्धारित की है. प्रत्याशियों द्वारा आयोग से चुनाव प्रचार कार्यालय खोलने को लेकर बार-बार सवाल पूछा जा रहा था. आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार कार्यालय खोलने को लेकर सभी जिलों को निर्देश दिया गया है. चुनाव प्रचार काम के लिए आयोग द्वारा अनुमति दी जाती है.
चुनाव प्रचार कार्य के लिए खोले जानेवाले कार्यालय सरकारी, अर्द्ध सरकारी भवन, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों पर नहीं खोले जा सकते हैं. इसके साथ ही चुनाव कार्यालय की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी से निर्धारित प्रक्रिया व शर्तों के अधीन अनुमति प्राप्त कर खोली जायेगी.

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