परिवहन कानूनों की बढ़ेगी सख्ती, रद्द होंगे लाइसेंस

वाहन जांच में लगे पुलिस पदाधिकारियों को मिली एक साल की शमन शक्ति पटना : अवैध परिचालित वाहन चालकों की अब खैर नहीं है. ओवरलोड या गलत तरीके से वाहन चलानेवाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है. मोटर वाहन नियम का पालन नहीं करनेवाले चालकों पर सख्ती से कार्रवाई होगी. नियम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 15, 2017 8:08 AM
वाहन जांच में लगे पुलिस पदाधिकारियों को मिली एक साल की शमन शक्ति
पटना : अवैध परिचालित वाहन चालकों की अब खैर नहीं है. ओवरलोड या गलत तरीके से वाहन चलानेवाले चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है. मोटर वाहन नियम का पालन नहीं करनेवाले चालकों पर सख्ती से कार्रवाई होगी. नियम का अनुपालन कराने के लिए वाहन जांच में लगे पुलिस पदाधिकारियों को अब सालभर की शमन शक्ति प्रदान की गयी है.
पहले छह माह पर शमन की शक्ति का विस्तार होता था. वाहन चालकों द्वारा मोटर वाहन नियम का पालन नहीं करने के बावजूद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में बरती जा रही शिथिलता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा कमेटी ने नाराजगी व्यक्त की है. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व अवैध परिचालित वाहनों पर अंकुश लगाने को लेकर परिवहन विभाग ने मोटर वाहन नियमों का अनुपालन सख्ती से कराने का निर्णय लिया है.
डीटीओ कर सकते हैं लाइसेंस रद्द
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलबंन या रद्द करने की अनुशंसा पर डीटीओ लाइसेंस धारक को सुनवाई का अवसर देता है. इसमें अगर गड़बड़ी पायी गयी तो डीटीओ उसे डिसक्वालिफाई
कर सकता है. इसके साथ ही धारा 21 व 22 में ड्राइविंग लाइसेंस के निलबंन या रद्द करने का अधिकार डीटीओ के पास है.वाहन जांच में लगे अधिकारी मोटर वाहन नियम का अनुपालन कराने में शिथिलता बरत रहे हैं. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करनेवाले चालकों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को शमन की शक्ति दी गयी है. लेकिन उसका अनुपालन सही तरीके से नहीं हो रहा है.
गलत से ड्राइविंग करनेवाले चालकों के खिलाफ उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की उसे अनुशंसा डीटीओके पास करना है. साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस पर गलती के कारण का उल्लेख करना है. इसके बावजूद जांच अधिकारी न तो ड्राइविंग लाइसेंस पर गलती लिखते हैं व न ही निलबंन या रद्द करने की अनुशंसा करते हैं. जुर्माना राशि लेकर उसे छोड़ दिया जाता है. जांच में लगे अधिकारी द्वारा नियम के अनुपालन में शिथिलता को लेकर विभाग ने कड़ा ऐतराज जताया है. इसके बावजूद वाहन की जांच में लगे जिले में अपर पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष को शमन की शक्ति एक साल के लिए विस्तार किया गया है.
अभी तक हर छह माह पर शमन की शक्ति का विस्तार होता रहा है.
नियम उल्लंघन करनेवाले से 160 करोड़ जुर्माना वसूल
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि वसूल की जाती है. पिछले साल 160 करोड़ जुर्माना राशि वसूल हुआ. इसमें 150 करोड़ परिवहन विभाग व 10 करोड़ पुलिस विभाग द्वारा जुर्माना वसूल हुआ. पुलिस पदाधिकारियों को ओवरलोड के मामले में शमन की शक्ति प्राप्त नहीं है.
पुलिस द्वारा ओवरलोडिंग वाहनों को जब्त कर डीटीओ को उपलब्ध करा दिया जाता है. ऐसे वाहनों से शमन की राशि वसूली की कार्रवाई डीटीओ द्वारा की जाती है.

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