राज्य में अवैध वधशालाओं पर लगेगी रोक : अवधेश

पटना : पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में किसी भी हाल में अवैध वधशालाओं को चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. कोई भी स्लाटर हाउस चलाना चाहता है, उसके लिए नया लाइसेंस लेने का प्रावधान है. बिना लाइसेंस वाले स्लाटर हाउस बंद होंगे. राज्य में पशु कल्याण बोर्ड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 16, 2017 7:03 AM
पटना : पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में किसी भी हाल में अवैध वधशालाओं को चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. कोई भी स्लाटर हाउस चलाना चाहता है, उसके लिए नया लाइसेंस लेने का प्रावधान है. बिना लाइसेंस वाले स्लाटर हाउस बंद होंगे.
राज्य में पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया जा चुका है. पशु क्रूरता की रोकथाम के लिए बोर्ड द्वारा काम किया जा रहा है. जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. जो भी पशु तस्करी में पकड़े जाते हैं उनकी सही तरीके से रखवाली की जाती है. साथ ही उनका सही देखभाल और चारे की व्यवस्था की जाती है. उन्होंने बताया कि सोमवार को पशु कल्याण बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है.
इसमें पटना उच्च न्यायालय में दायर एमजेसी ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में अपेक्षित कार्रवाई पर विचार किया गया. साथ ही तस्करी में पकड़े गये मवेशी को कांजी हाउस में रखने एवं खाने-पीने की व्यवस्था, पशु के अवैध एवं क्रुरतापूर्ण परिवहन पर रोक लगाने पर विचार किया गया. वध के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले जानवरों की रोकथाम के साथ दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन दवाओं के अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने पर निर्देश दिया गया.

Next Article

Exit mobile version