मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में विशेष सीबीआई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पत्रकार हत्याकांड में मो. शहाबुद्दीन को दसवां अभियुक्त बनाया है. सीबीआई के वकील शरद सिन्हा ने प्रभात खबर डॉट कॉम से फोन पर बातचीत में कहा कि राजदेव हत्याकांड से संबंधित एफआइआर आरसी / एस / 2016 में बिहार पुलिस द्वारा छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है. साथ ही एक अभियुक्त के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में दो अभियुक्त मो. जावेद और मो. कैफ जमानत पर हैं और दसवें अभियुक्त डॉ. मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद को अभियुक्त बनाया गया है.
सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि आज उन्हें वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये तिहाड़ जेल से मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने पेशी की अगली तारीख 09 जून 2017 को तय की है. शरद सिन्हा ने यह भी बताया कि आज उन्होंने राजदेव हत्याकांड के एक अभियुक्त रिषु कुमार जायसवाल की जमानत याचिका पर बहस की, जिसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है. ज्ञात हो कि गत वर्ष 13 मई 2016 को सीवान में एक दैनिक अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गयी थी. उस मामले में शहाबुद्दीन से जुड़े शार्प शूटर के अलावा शहाबुद्दीन पर भी मुकदमा चल रहा है.
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