संवाददाता, पटना नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी 261 शहरी निकायों में कम -से -कम एक-एक नये पार्क का निर्माण करायेगा. विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने इसके लिए सभी नगर निगम के आयुक्त एवं नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थल चयन कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया है. पार्क को लेकर कम से कम पांच एकड़ भूमि चिह्नित की जानी अनिवार्य है. नगर विकास सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि शहरों में बुजुर्गों-बच्चों से लेकर हर वर्ग को घूमने-टहलने को लेकर जगह की काफी कमी देखी जा रही है. इसको देखते हुए सभी नगर निकाय प्राथमिकता के आधार पर कम -से- एक पार्क निर्माण की योजना जरूर भेजें. इसके लिए जल- जीवन- हरियाली या अन्य किसी मद से विभाग फंड उपलब्ध करायेगा. पार्कों के साथ ही उन्होंने तालाब, कुंआ आदि के संरक्षण व जीर्णोद्धार की योजनाएं भी अनिवार्य रूप से ली जायेंगी. श्री सिंह ने कार्यपालक पदाधिकारियों को निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने वाली भारत सरकार की एजेंसी इइएसएल (एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड) की बकाया राशि का भुगतान एक हफ्ते के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सितंबर 2024 में ही पत्र निर्गत किया गया है, लेकिन अब तक भुगतान संभव नहीं हो सका है. इसके कारण निकायों के नये क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाये जाने की योजनाएं भी लंबित हैं. सचिव ने कहा कि इइएसएल का भुगतान पूरा हो जाने के बाद स्ट्रीट लाइट लगाने से लेकर उसके मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी नगर निकायों की होगी. हर निकाय कम से कम एक वेंडिंग जोन करेगा चिह्नित विभाग के सचिव ने फुटपाथी दुकानदारों की समस्या को देखते हुए प्रत्येक नगर निकाय को अगली मासिक बैठक से पहले कम-से- कम एक वेंडिंग जोन का निर्धारण करने का निर्देश भी दिया है. उन्होंने कहा कि इस वेंडिंग जोन की येलो लाइन से घेराबंदी कर दी जाए ताकि अतिक्रमण की समस्या न रहे. अगली बैठक का यह प्रमुख एजेंडा रहेगा और सभी निकायों की इसकी प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी.
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