EPFO खाताधारक ध्यान दें ! PF-Aadhaar Card लिंक नहीं कराया तो उठाना पड़ सकता है ये नुकसान, यहां जानें लास्ट डेट
PF-Aadhaar Linking : ईपीएफओ से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वो अपना पीएफ अकाउंट आधार से वेरिफाइ करवायें. ऐसा नहीं करने पर पीएफ खाते में आने वाला उसका नियोक्ता योगदान भी रोका जा सकता है
ईपीएफओ खाताधारक ध्यान दें, अगर आपने अबतक अपना पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए. एक सितंबर के बाद ऐसा नहीं होने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के नये नियम के अनुसार सभी इपीएफओ खाताधारकों को अपना यूएएन नंबर आधार से लिंक कराना होगा.
ईपीएफओ से जुड़े अधिकारियों की मानें तो इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वो अपना पीएफ अकाउंट आधार से वेरिफाइ करवायें. ऐसा नहीं करने पर पीएफ खाते में आने वाला उसका नियोक्ता योगदान भी रोका जा सकता है. साथ ही खाताधारक अपने पीएफ की निकासी भी नहीं कर सकेगा और न ही दूसरे बेनेफिट्स भी नहीं मिलेंगे. आधार से पीएफ अकाउंट को लिंक करने की अंतिम तारीख पहले एक जून, 2021 थी, जिसे बढ़ाकर एक सितंबर, 2021 कर दिया गया था.
सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 के तहत इपीएफओ ने नये नियम लागू किये है. इसमें साफ तौर पर इपीएफओ ने नियोक्ताओं को निर्देश दिये हैं कि एक सितंबर से अगर कोई पीएफ खाता आधार नंबर से लिंक नहीं है या फिर यूएएन आधार वेरिफाइड नहीं है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा.
ऐसे करें आसानी से लिंक- बताते चलें कि आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा. इसके बाद UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करना पड़ेगा. वहीं Manage सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, जहां आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डॉक्युमेंट्स देख सकते हैं.
यहांं पर आप आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें. इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा.
Posted By : Avinish Kumar Mishra