बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए बढ़ाई गयी दुर्घटना अनुदान राशि, जानिए अब मिलेंगे कितने रुपये
बिहार से बाहर किसी भी राज्य में काम करने गये या विदेश में काम करने गये लोगों की किसी दुर्घटना में अगर मौत होती है तो उनके परिजनों को अपने जिले से इस अनुदान राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा.
बिहार सरकार ने देश और विदेश में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना शुरू की थी. इसमें योजना के प्रावधानों के अनुसार मजदूरों के दुर्घटना के कारण मृत्यु व आंशिक अपंगता एवं स्थायी अपंगता होने पर अनुदान डी जाती है, लेकिन सरकार ने मरने वाले कामगारों को अब इस योजना के तहत देने वाली राशि को एक लाख से बढ़ा कर दो लाख करने का निर्णय लिया है. यह राशि मई महीने के बाद लाभुकों को मिलेगी.
अनुदान मिलने में नहीं होगी परेशानी
बिहार से बाहर किसी भी राज्य में काम करने गये या विदेश में काम करने गये लोगों की किसी दुर्घटना में अगर मौत होती है तो उनके परिजनों को अपने जिले से इस अनुदान राशि को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा. यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से की जा सकती है. अनुदान की राशि सरकार 21 दिनों के भीतर मृतक के आश्रितों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी.
यह मिलता है लाभ
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दुर्घटना मृत्यु पर एक लाख रुपये
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स्थायी अपंगता 75 हजार रुपये
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आंशिक अपंगता पैंतीस हजार रुपये
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इन्हें मिलेगा लाभ
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 18 से 65 वर्ष तक के लोगों को यह राशि दी जाएगी. इसमें ट्रेन या सड़क दुर्घटना, करेंट लगना, सांप काटना, पानी में डूबना, आग, पेड़ व मकान से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण शामिल है.
श्रम संसाधन विभाग की ओर से तैयारी पूरी
बिहार श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने बताया की प्रवासी मजदूरों को विभाग की ओर से दुर्घटना लाभ के रूप में एक लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसे अब बढ़ाया जायेगा. इसको लेकर विभाग की तरफ से सभी प्रक्रिया पूरी हो गयी है.