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गाड़ियों पर फैंसी तरीके से नंबर लिखने और लिखाने वालों पर होगी कार्रवाई

गाड़ियों पर फैंसी तरीके से नंबर लिखने और लिखाने वालों पर होगी कार्रवाई

– परिवहन विभाग ने सभी डीएम-एसपी को भेजा निर्देश प्रहलाद कुमार, पटना गाड़ियों में फैन्सी तरीके से नंबर प्लेट लिखने का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसेगा. जिन गाड़ियों पर फैन्सी नंबर लिखे होंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी. राज्य भर में अवैध रूप से वाहन निबंधन प्लेट निर्माण करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई का निर्देश जारी हो गया है. परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया है. विभाग का मानना है कि राज्य भर में मानक के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर वाहन निबंधन प्लेट का निर्माण कर निबंधन संख्या लिखे जा रहे है. वहीं, वाहनों की सही निबंधन संख्या की जगह दूसरे निबंधन संख्या का फर्जी प्लेट दुकानों, फुटपाथों पर लगे दुकानों में बनाया जा रहा है. जिसके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करें. विभाग ने जिलों को यह भी निर्देश दिया है कि वाहन के नंबर प्लेट पर फैंसी तरीके से विभिन्न निबंधन संख्या लिखने वालों की गाड़ियों पर जुर्माना लगाये. केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के अनुसार करें कार्रवाई विभाग ने सभी डीएम, एसएसपी,एसपी को निदेश दिया है कि केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम-50 एवं 51 के उल्लंघन के आरोप में कड़ी कार्रवाई करें एवं इस तरह के निर्मित हो रहे नंबर प्लेट पर रोक लगायी जाये. विभाग ने कहा है कि फर्जी एचएसआरपी प्लेटों पर अंकुश लगाना अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक है. जिलों में टीम गठित करने का आदेश दिया गया है, ताकि फर्जी तरीके से नंबर प्लेट बनाने वाले या नंबर प्लेट पर किसी तरह की छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जा सकें. यह है नियम बिना एचएसआरपी लगे वाहन का परिचालन किये जाने पर मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-177, धारा-179 का उल्लंघन मानते हुए ऐसे वाहनों पर शमन की कार्रवाई किये जाने का प्रावधान परिवहन विभाग द्वारा किया गया है

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