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अग्रणी होम्स समूह के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा

आसूचना निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय पटना ने धन शोधन अधिनियम पीएमएलए एक्ट के तहत अग्रणी होम्स समूह और उसके निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

न्यायालय संवाददाता, पटना आसूचना निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय पटना ने धन शोधन अधिनियम पीएमएलए एक्ट के तहत अग्रणी होम्स समूह और उसके निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पीएमएलए एक्ट के विशेष न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत को सौंपे गये मुकदमे में अग्रणी होम्स, अग्रणी होम्स रियल मार्केटिंग, अग्रणी होम्स रियल सर्विसेज, अग्रणी होम्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ,अग्रणी होम्स फार्मास्यूटिकल्स ,अग्रणी इ-कॉमर्स और उसके निदेशक आलोक कुमार उर्फ आलोक कुमार सिंह, राणा रणबीर सिंह, विजया राज लक्ष्मी एवं अलका सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. दर्ज की गयी प्राथमिकी पटना स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत को गुरुवार को सौंप दी गयी है. मुकदमे में लगाये गये आरोपों के अनुसार, पटना के विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी के आरोपों के आधार पर आसूचना निदेशालय ने अपनी जांच की और उसके बाद यह मुकदमा दर्ज किया है. अभियुक्तों के खिलाफ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.

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