Loading election data...

बाढ़.एक्साइज थाने में अभियुक्त की बर्बर तरीके से पिटाई का आरोप, कोर्ट ने दिया मेडिकल कराने का निर्देश

बाढ़ के मद्य निषेध थाने में रिमांड पर लिए गए बंदी रणवीर कुमार को अवैध वसूली के लिए टॉर्चर करते हुए पुलिस कर्मियों पर मारपीट व अभियुक्त की बहन के साथ बदसलूकी और मोबाइल छीन लेने का आरोप है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 4, 2024 11:41 PM

बाढ़. बाढ़ के मद्य निषेध थाने में रिमांड पर लिए गए बंदी रणवीर कुमार को अवैध वसूली के लिए टॉर्चर करते हुए पुलिस कर्मियों ने मारपीट की. इस दौरान अभियुक्त की बहन के साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की और मोबाइल छीन लिया. इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, बाढ़ उत्पाद थाना कांड संख्या 421 वर्ष 2024 में समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना अंतर्गत मंगलगढ़ गांव निवासी प्रेमलाल यादव के पुत्र रामवीर यादव को राजेंद्र पुल के पास शराब बरामदगी के बाद अभियुक्त बनाया गया था . न्यायालय द्वारा रिमांड करने के बाद उत्पाद विभाग के दो सिपाही सत्येंद्र कुमार और संजीव कुमार की निगरानी में अभियुक्त को गाड़ी में बैठाया गया था. उपकारा ले जाने के पहले स्थानीय मद्य निषेध थाना में आरोपित को अवैध तरीके से ले जाकर पुलिसकर्मियों ने बर्बर तरीके से पिटाई की. इस दौरान आरोपित रणवीर कुमार की बहन जब बचाने के लिए थाने में गयी तो उसके साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बदसलूकी की गयी और उसका मोबाइल छीन लिया गया . इसके बाद मोबाइल पर अभियुक्त की बहन को कॉल कर जेल से मुक्त करने के एवज में 6000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की गयी. पीड़ित का कहना है कि दो नंबरों से उसे कई बार कॉल कर रुपये की डिमांड की गयी और केस मैनेज करने का भी भरोसा दिया गया. पैसा नहीं रहने के कारण उसकी बहन उत्पाद थाने नहीं गयी. इस संबंध में पीड़ित अभियुक्त रणवीर के बयान पर बाढ़ थाने में आरोपित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जबरन रुपए वसूली करने का प्रयास करने, मोबाइल छीन लेने, गलत तरीके से रोकने और मारपीट करने को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है. पीएसआइ संजीत कुमार रजक को इस मामले के जांच का जिम्मा दिया गया है. उधर दूसरी तरफ मद्य निषेध के स्पेशल जज ने भी बाढ़ थानाध्यक्ष को बंदी रणवीर का मेडिकल कराने का निर्देश दिया है. आरोपों के मद्देनजर बाढ़ एक्साइज थाने के प्रभारी आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपी को राजेंद्र पुल के पास पकड़ा गया था. उनके द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है. परिजनों ने भी कार्रवाई के दौरान बाधा पहुंचायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version