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मास्टर अकाउंट में जमा होगी आवंटियों की राशि, नहीं निकाल सकेंगे बिल्डर

बिल्डर अब एक परियोजना के लिए जमा राशि को दूसरी किसी परियोजना पर खर्च नहीं कर सकेंगे. आवंटियों की सौ फीसदी राशि प्रोजेक्ट के मास्टर अकाउंट में जमा होगी, जिससे बिल्डर को किसी तरह की निकासी की सुविधा नहीं मिलेगी.

संवाददाता, पटना

बिल्डर अब एक परियोजना के लिए जमा राशि को दूसरी किसी परियोजना पर खर्च नहीं कर सकेंगे. आवंटियों की सौ फीसदी राशि प्रोजेक्ट के मास्टर अकाउंट में जमा होगी, जिससे बिल्डर को किसी तरह की निकासी की सुविधा नहीं मिलेगी. परियोजना पर खर्च को लेकर दो अलग बैंक खाता बनेगा, जिसमें कुल जमा राशि का 70 से 30 फीसदी तक ऑटो डेबिट के माध्यम से खुद ब खुद जमा होता रहेगा.

रेरा ने बैंक खातों के रखरखाव व संचालन को लेकर नयी एसओपी लागू की: बिहार रेरा ने रजिस्टर्ड रियल एस्टेट परियोजनाओं के बैंक खातों के रखरखाव व संचालन को लेकर नयी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय करते हुए इसे

लागू कर दिया है. इससे खरीदारों के हितों की रक्षा के साथ ही वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा.

बिहार रेरा ने आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन से पहले तीन बैंक खाते खुलेंगे. इनके नाम रेरा मास्टर अकाउंट, रेरा प्रोजेक्ट अकाउंट और रेरा प्रोमोटर

अकाउंट होंगे.

आवंटियों से मिलने वाली 100 फीसदी प्रोजेक्ट के नाम से बने रेरा मास्टर अकाउंट में जमा कराना अनिवार्य होगा. जिस बैंक में रेरा मास्टर खाता खोला गया है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा या किसी अन्य भुगतान पद्धति से राशि निकासी की अनुमति नहीं होगी. सिर्फ ऑटो स्वीप सुविधा के तहत आवंटियों से एकत्रित राशि का न्यूनतम 70 फीसदी राशि रेरा प्रोजेक्ट अकाउंट में और अधिकतम 30 फीसदी रेरा प्रोमोटर अकाउंट में स्थानांतरित किया जायेगा. रेरा प्रोजेक्ट अकाउंट से प्रोमोटर के अकाउंट में राशि स्थानांतरण के लिए बिल्डर को आर्किटेक्ट, इंजीनियर और सीए का सर्टिफिकेट निर्धारित प्रपत्र में जमा कराना अनिवार्य होगा. यह राशि सिर्फ संबंधित प्रोजेक्ट के जमीन व निर्माण पर खर्च होगी. किसी आवंटी द्वारा बुकिंग रद्द कराये जाने पर अलॉटी को प्रोजेक्ट अकाउंट से पैसा लौटाया जा सकेगा.

रेरा ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक को लिखा पत्र

बिहार रेरा ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक को पत्र लिख कर कहा है कि वे किसी प्रोजेक्ट का खाता खोलते समय संबंधित बैंक को यह तीन खाते खोलना सुनिश्चित करें. मास्टर अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्वत: राशि स्थानांतरण को लेकर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जारी किये जायेंगे. बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रेरा प्रोजेक्ट खाता सभी प्रकार के भार से मुक्त हो. यह एस्क्रो अकाउंट न हो तथा तीसरे पक्ष यानी ऋणदाता, बैंक व वित्तीय संस्थान के नियंत्रण से मुक्त हो. यह अकाउंट किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या निकाय द्वारा कुर्क न किया जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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