पटना. हाइकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय की एकलपीठ ने अनंत सिंह द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए और उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह निर्देश दिया.मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है. इस मामले मे आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा इन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. उक्त मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने रखा, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा.
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