ऑनलाइन और ऑफलाइन करें जमीन सर्वे के लिए आवेदन, प्रक्रिया बहुत आसान

राज्य में जमीन सर्वे के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है. यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है. ऐसे में आपने अब भी यदि आवेदन नहीं किया तो तुरंत कर दीजिये.

By Prabhat Khabar News Desk | September 1, 2024 12:46 AM
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संवाददाता, पटना राज्य में जमीन सर्वे के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है. यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है. ऐसे में आपने अब भी यदि आवेदन नहीं किया तो तुरंत कर दीजिये. इसके लिए हम आपको आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं. यदि आपको आवेदन में किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसे आप घर बैठे ही मोबाइल पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन पढ़कर समझ सकते हैं. यदि आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाने से वहां जमीन सर्वे का आवेदन फॉर्म मिलेगा. यह वेबसाइट https://dlrs.bihar.gov.in/services है. इस फॉर्म में आपको अपनी बारे में और अपने जमीन की पूरी जानकारी भरनी होगी. इसके साथ ही आपको कुछ जरूरी कागजात भी अपलोड करने होंगे. इनमें वंशावली, आधार कार्ड, जमाबंदी सहित जमीन के अन्य कागजात आदि शामिल हैं. सारी जानकारी भरने और कागजात अपलोड करने के बाद आपको आवेदन सबमिट कर देना होगा. ऑफलाइन माध्यम यानी शिविर में जाकर दे सकते हैं आवेदन जमीन सर्वे के लिए हर प्रखंड में शिविर लगाये गये हैं. उस शिविर में आपको एक फॉर्म दिया जायेगा. इस फॉर्म में आपको अपनी और अपने जमीन की जानकारी भरकर संबंधित कागजात के साथ जमा करना होगा. आवेदन करते समय आपको दो मुख्य फॉर्म भरने होंगे. इसमें पहला फॉर्म जमीन के विवरण का है. इस फॉर्म में आपको अपने जमीन के बारे में पूरी जानकारी भरनी होगी. इसमें जमीन से संबंधित जानकारी, क्षेत्रफल, खसरा नंबर आदि भरना होगा. सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इस फॉर्म में आपको यह बताना होगा कि आपके द्वारा दी गयी सारी जानकारी सही है. आप इन कागजात को अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं. अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप अपने क्षेत्र के राजस्व अधिकारी या शिविर प्रभारी यानी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. ये कागजात हैं जरूरी जमीन सर्वे के लिए जमीन की रजिस्ट्री, जमीन से जुड़ी जमाबंदी की रसीद, खरीद-बिक्री से जुड़े सभी दस्तावेज, खातियान का नकल, जमीन का नक्शा, अगर पुश्तैनी संपत्ति है और जिसके नाम जमीन है वो अब दुनिया में नहीं हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन को लेकर अगर कोई कोर्ट का आदेश है तो उसकी कॉपी, आवेदक का वोटर आइडी, आधार कार्ड की कॉपी मुख्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे.

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