संवाददाता, पटना गृह विभाग ने सभी जिलों से शस्त्र लाइसेंस से संबंधित रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही जिलों से जब्त किये गये शस्त्रों की रिपोर्ट के साथ लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आए आवेदन के बारे में भी जानकारी मांगी गयी है. जिलाधिकारी के स्तर से कितने अपराधियों पर अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गयी,यह रिपोर्ट भी तलब की गयी है. गृह विभाग ने पिछले दिनों हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में इस संबंध निर्देश दिये हैं. आरक्षी एवं विशेष शाखा को जारी निर्देश में जिलों में लोक व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा गया है. इसके अलावा जिलों के डीएम-एसपी को आदतन अपराधियों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम से संबंधित प्रावधानों को लागू कर शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है.उल्लेखनीय है कि अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध से जुड़े गिरोह के खिलाफ जिलाधिकारी सीधे एक्शन ले सकते हैं. डीएम के पास इन अपराधियों के खिलाफ वारंट जारी करने, गिरफ्तार करने या जमानत देने का भी अधिकार दिया गया है. अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत बालू माफिया व शराब माफिया जैसे संगठित गिरोह के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी.
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