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Patna: पटना, गया सहित चार जिलों में पटाखे के उपयोग पर रोक, एसडीओ और एसडीपीओ करेंगे कार्रवाई

Patna: डीएम ने लोगों से पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाने की अपील की है. पटाखों का प्रयोग नहीं करने को कहा है.

Patna: सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी द्वारा जारी आदेश में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में किसी भी प्रकार के पटाखों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है. ऐसे में पटाखे के उपयोग पर रोक लगायी गयी है. पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा ने अवैध पटाखों के कारोबार के विरुद्ध सभी एसडीओ व एसडीपीओ को अभियान चलाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण व बिक्री पर सख्ती से रोक लगायी जाये. उन्होंने धावा दल को सतत क्रियाशील रखने व दोषियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने को कहा है. लाइसेंस प्राप्त विस्फोटक सामग्रियों के विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की स्टॉक पंजी तथा वितरण पंजी का समय-समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापन किया जाये, ताकि इसके अवैध व्यापार पर रोक लग सके.

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एक्यूआइ बहुत खराब पायी गयी थी

पटाखों के निर्माण की आड़ में रासायनिक पदार्थों/विस्फोटकों की आपूर्ति असामाजिक तत्वों को नहीं हो. संवेदनशील थानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. डीएम ने कहा कि पिछले साल पटाखे के उपयोग से पटना में एक्यूआइ बहुत खराब पायी गयी थी. इसलिए पटाखे के उपयोग पर रोक लगायी गयी है. सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी ने पटना सहित गया, मुजफ्फरपुर व हाजीपुर में पटाखे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है.

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पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनायें

डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने लोगों से पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाने की अपील की है. पटाखों का प्रयोग नहीं करने को कहा है. उन्होंने कहा कि पटाखों से निकलने वाले धुएं में हानिकारक रसायन होने से स्वास्थ्य व पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है. इससे बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों व हृदय रोगियों को खतरा होने के साथ-साथ सभी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है. डीएम ने दीये जलाने में किरासन तेल का उपयोग नहीं करने को कहा है. इससे फेफड़ा, आंख में जलन, आंसू व धुंधलापन हो सकता है. पटाखों की बिक्री पर रोक के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग व बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने आदेश जारी किया है.

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