बैंककर्मियों को तत्काल यूपीएस चुनने का विकल्प नहीं
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को एक अप्रैल, 2025 से लागू करने की घोषणा की है.
संवाददाता,पटना केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को एक अप्रैल, 2025 से लागू करने की घोषणा की है.लेकिन, बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों को इसका लाभ कब मिलेगा,उस पर अभी संशय बरकार है. बैंक में यूपीएस लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है.उल्लेखनीय है कि बैंक में एनपीएस एक अप्रैल, 2010 से लागू किया गया था.यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स ने पुरानी पेंशन योजना(ओपीएस) की मांग को जारी रखा है. यूपीएस एनपीएस से बेहतर योजना यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन्स के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस से बेहतर नयी पेंशन योजना है, जिसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जायेगी. पेंशन की रकम रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50 फीसदी होगी, जो एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी. इसके तहत एनपीएस की शुरुआत के समय से अर्थात एक जनवरी, 2004 के बाद रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस के सभी लाभों के लिए पात्र होंगे.यूपीएस के तहत कर्मचारी की मौत के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, उसका 60% डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगी और अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम है, तो भी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10 हजार महीना के साथ-साथ मंहगाई भत्ते को जोड़कर मिलेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है