BH नंबर ले चुके वाहन मालिकों को भी देना होगा 14 साल का टैक्स, सचिव ने दिया कार्रवाई का निर्देश
BH Number News: परिवहन सचिव ने कहा कि योजनाओं एवं कार्यों में समुचित प्रगति नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जायेगी.
BH Number News: परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शनिवार को सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ योजनाओं की समीक्षा की. आरटीए सेक्रेट्ररी, एडीटीओ, एमवीआई और ईएसआई के साथ विभाग की योजनाओं एवं कार्यों यथा बस स्टॉप का निर्माण, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सड़क दुर्घटना मुआवजा, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मोबाइल नंबर अपडेटेसन आदि की समीक्षा की गई. इस मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार, संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन आदि उपस्थित थे.
BH नंबर ले चुके वाहन मालिकों को भी देना होगा 14 साल का टैक्स
राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब BH नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना अनिवार्य हो गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने पूर्व में BH नंबर लिया है और दो वर्षों का टैक्स भरा है, उनका निर्धारित समय सीमा में शेष 12 वर्षों का टैक्स भरवाएं. BH नंबर प्राप्त कर चुके वाहन मालिकों द्वारा निर्धारित समय सीमा में टैक्स नहीं दिया जाता है तो जुर्माना लगाएं.
कार्यों में समुचित प्रगति नहीं होने पर तय की जायेगी जिम्मेदारी
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं को लक्ष्य के अनुरुप ससमय कराना सुनिश्चित करें. योजनाओं एवं कार्यों में समुचित प्रगति नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जायेगी.
वाहन मालिकों से नंबर अपडेट कराने के लिए माइकिंग के माध्यम से कराएं प्रचार प्रसार
संजय कुमार ने निर्देश दिया कि जिन वाहन मालिकों वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है उनका मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए जिलों में माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार करायें. इसके साथ ही नंबर अपडेट कराने की सुविधा जिला परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध कराएं.
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन की बढ़ेगी अवधि
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ाई जायेगी. आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई थी, जिसे एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्देश दिया गया. परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि इस योजना का लाभ योग्य लाभुकों को मिले इसके लिए लक्ष्य के अनुरुप आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय.
बिना परिमट चल रही गाड़ियों पर करें कार्रवाई
परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि बिना परमिट की चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करें. जिला परिवहन पदाधिकारी एवं आरटीए सेक्रेट्ररी सुनिश्चित करें कि बिना परमिट वाहनों का परिचालन न हो. बिना परमिट की गाड़ी से दुर्घटना होती है तो आरटीए सेक्रेट्ररी की जवाबदेही तय की जायेगी.
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