पटना. नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट तेजस्वी यादव को विदेश दौरे पर जाने की अनुमति दे दी है. दरअसल, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सरकारी काम के लिए विदेश जाने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी. तेजस्वी ने कोर्ट में उनका पासपोर्ट रिलीज करने के लिए अर्जी लगाई थी. लैंड ऑर जॉब केस में तेजस्वी यादव का पासपोर्ट कोर्ट में जमा है और कोर्ट ने बिना इजाजत उनके विदेश जाने पर रोक लगा रखी है.
पासपोर्ट को रिलीज करने का दिया आदेश
तेजस्वी की अर्जी पर सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया और तेजस्वी को सरकारी दौरे पर विदेश जाने की इजाजत कोर्ट ने दे दी. अब तेजस्वी यादव आगामी 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक विदेश यात्रा पर जापान जा सकेंगे.
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लालू, राबड़ी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव फिलहाल बेल पर हैं
बताते चलें कि, लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला तब का है जब लालू यादव देश के रेलमंत्री थे. उनपर आरोप लगा है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले बेशकीमती जमीन या तो उपहार स्वरूप या बेहद कम कीमतों मे ली. वहीं इस मामले में आरोप है कि इन जमीनों को लालू यादव ने अपने परिवार के नाम भी कराया. इस मामले में लालू, राबड़ी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव फिलहाल बेल पर हैं.
जापान जाने की अनुमति मांगी थी
राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आधिकारिक यात्रा पर जापान जाने की अनुमति मांगी थी. तेजस्वी यादव ने कोर्ट से 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए इस यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी. इससे पहले सोमवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई में लालू परिवार को दो बड़ी राहत मिली हैं. पहली तो लालू यादव परिवार को सुनवाई के लिए कोर्ट में स्वयं उपस्थित नहीं होना पड़ेगा. इसके बाद दूसरी राहत देते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख दो नवंबर दे दी.
कोर्ट में आज किन्हें राहत मिली
नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू की बेटी और सांसद मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहत दी. इससे पहले हुई सुनवाई में भी कोर्ट ने लालू परिवार और अन्य को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी. इसके साथ ही सुनवाई की तारीख 16 अक्टूबर तय की थी.
आज कोर्ट में क्या होना था
घोटाला के मामले में 16 अक्टूबर की सुनवाई में सीबीआई के वकील के अलावा लालू यादव परिवार और अन्य आरोपियों की ओर से आरोप तक किए जाने से पहले दलीलें दी जानी थीं. इसी दौरान कोर्ट ने मामले में अगली तारीख देते हुए तेजस्वी यादव को विदेश जाने की अनुमति दे दी है.