कर्मचारी भवष्यि निधि संगठन (इपीएफओ) ने सोशल सक्यिोरिटी कोड के तहत यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से आधार लिंक करने को अनिवार्य कर दिया है. नये नियम के तहत अब नियोक्ता और कर्मचारियों को पीएफ जमा करने के लिए आधार कार्ड को यूएएन नंबर से लिंक करना है.
इस नये बदलाव के तहत सूबे में अभी तक 8260 सदस्यों के खाते आधार से लिंक नहीं हैं. वहीं पटना में इसकी संख्या 5728 है. अब तक जिन सदस्यों ने यूएएन को आधार से अपडेट नहीं कराया है. पीएफ खाते में उनका अंशदान जमा नहीं होगा. इसके तहत कर्मचारी कोविड-19 स्कीम के तहत एडवांस भी नहीं निकाल सकेंगे और बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा.
किसी भी सदस्य के यूएएन को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. नियोक्ताओं से भी अपील है कि इस काम में सहयोग करें ताकि अंशदाताओं को बिना किसी व्यावधान के सरलता से सेवा मिल सके. सूबे में महज एक फीसदी सदस्यों के खाते आधार से होना बचा है.
संजय कुमार अपर आयुक्त, कर्मचारी भवष्यि निधि संगठन (बिहार-झारखंड)
बिहार में कुल इपीएफओ सदस्यों की संख्या 8.50 लाख है. वहीं इतने सदस्यों ने अब तक नहीं कराया है आधार से लिंक
पटना – 5728
भागलपुर – 1003
मुजफ्फरपुर – 1529
इधर, ईपीएफओ ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि नॉर्थ ईस्ट और कुछ विशेष प्रतिष्ठानों के लिए लिंक करने की तारीख बढ़ाई गई है. ईपीएफओ ने कहा है कि ऐसे सदस्य 31 दिसंबर तक लिंक करा सकते हैं.
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