Bihar: तीन यूनिवर्सिटी के खातों पर लगी रोक, शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को थमाया नोटिस
Bihar: हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने विश्विवद्यालय के तमाम खातों पर लगी रोक को हटा लिया था, लेकिन जब कोर्ट के आदेश के बावजूद कुलपति शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं आये तो विभाग ने एक बार फकर खातों पर रो कलगा दी है.
Bihar: पटना. बिहार के तीन विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर शिक्षा विभाग ने फिर रोक लगा दी है. इनमें मुंगेर, पूर्णिया और मजहरूल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय शामिल हैं. दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से बुलायी गयी बैठक में कुलपतियों के नहीं आने पर यह कार्रवाई की गयी है. साथ ही तीनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि क्यों न आपको पद से हटाने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की जाये. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग और विश्विवद्यालय के बीच टकराव की स्थिति खत्म होती दिख रही थी, लेकिन अब यह पूरा मामला कोर्ट की अवहेलना का बनता जा रहा है.
शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को बताया गैर जिम्मेदार
विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने इस संबंध में तीनों कुलपतियों को पत्र लिखा है. पत्र में शिक्षा विभाग ने कहा है कि विश्वविद्यालयों के 2024-25 के बजट की समीक्षा के लिए बैठक रखी गयी थी. इस बैठक में कुलपतियों को अन्य संबंधित पदाधिकारियों यथा वित्त परामर्शी, कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी समेत बजट बनानेवाले अन्य कर्मियों को साथ लाने को कहा गया था. 15-16 मई की बैठक में कुलपति नहीं आये. इस कारण विभाग और आपके विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का समय व्यर्थ हुआ. कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि आप अनुपस्थित थे. शिक्षा विभाग ने लिखा है कि आप जानते होंगे कि बजट संबंधी मामला अति गंभीर होता है. इसमें कुलपति का स्वयं रहना अत्यंत आवश्यक है. आपका बैठक में नहीं आना यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति आप उदासीन हैं.
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हाईकोर्ट ने कुलपतियों को बैठक में आने को कहा था
पिछले दिनों ही पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर तीन मई को पूर्व से विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक को हटाया गया था. इसके बाद विभाग ने बजट की समीक्षा के लिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया. गुरुवार को मुंगेर विवि के कुलपति के नहीं आनेके कारण विभाग में बैठक भी नहीं हो सकी. हाईकोर्ट ने इस शर्त पर खातों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था कि कुलपति शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल होंगे. कुलपति के बैठक में शामिल नहीं होने पर विभाग ने खातों पर एक बार फिर से रोक लगा दी है.