व्यवहार न्यायालय झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के न्यायालय ने एक लखनौर आरएस ओपी के मारपीट के एम मामले के दो आरोपित को इस शर्त जमानत दी है कि वह अगले छह माह तक महादलित परिवार के पांच बच्चों को आधा-आधा लीटर दूध मुफ्त में देगा. साथ ही न्यायालय ने दूध देने का प्रमाण पत्र मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या विधायक से लेकर न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया है
क्या है मामला– आरोपी के अधिवक्ता परशुराम मिश्रा के अनुसार लखनौर आर एस ओपी क्षेत्र के भगवान कुमार झा द्वारा आरोपी शिवजी मिश्रा एवं अशोक मिश्रा सहित चार पर मारपीट कर चाकू से जख्मी करने का आरोप लगाया था. उक्त मामले में शिवजी मिश्र एवं अशोक मिश्र बीते मार्च से न्यायिक हिरासत में था. जिसके द्वारा न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया था.
न्यायालय में बहस के दौरान उक्त दोनों अभियुक्तों के बारे में गाय पालने की जानकारी एडीजे को मिली. न्यायालय ने अभियुक्त शिवजी मिश्रा को तीन गाय पालने तथा अशोक मिश्र को दो गाय पालने की जानकारी हुई. यह जानकारी मिलने के बाद एडीजे ने शिवजी मिश्र को तीन महादलित परिवार के बच्चे को आधा आधा लीटर दूध व अशोक मिश्र को दो दलित परिवार के पांच साल से कम उम्र के बच्चे को आधा – आधा लीटर दूध मुफ्त में देने की शर्त पर जमानत दिया. साथ ही दोनो को दस – दस हजार के दो जमानतदार पर जमानत दिया. साथ ही इसका प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधी से लेकर जमा करने का निर्देश भी दिया.
यहां यह बता दें कि इससे पूर्व 22 सितंबर को एडीजे ने एक आरोपित को फलदार पेंड़ लगाने के शर्त पर जमानत दिया था. तो दूसरी ओर लौकहा थाना के एक गांव में छेड़खानी के एक मामले में आरोपित युवक को छह माह तक गांव के सभी महिलाओं के कपड़े साफ करने के शर्त पर जमानत दिया था.
इनपुट : रमन कुमार मिश्रा