Bihar Cabinet: राज्य में बालू का व्यवसाय करने वालों के लिए आकार के अनुसार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने का शुल्क सहित आवश्यक शर्त्तें निर्धारित की गई हैं. इसके अनुसार पांच हजार से दो लाख रुपये आवेदन शुल्क देकर लाइसेंस लिया जा सकेगा. साथ ही धर्मकांटा और सीसीटीवी कैमरा को विभागीय पोर्टल से जोड़ना अनिवार्य होगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई. इसके अनुसार बालू व्यवसायियों के तीन वर्ग निर्धारित किये गये हैं. इनमें लघु, मध्यम और वृहद वर्ग शामिल हैं.
लघु व्यवसायी भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल पर अधिकतम पच्चीस हजार घनफीट बालू भंडारण के लिए पांच हजार रुपये आवेदन शुल्क के भुगतान पर एक पंचांग वर्ष के लिए लाइसेंसे ले सकेंगे. इसे प्रत्येक वर्ष आवेदन शुल्क पांच हजार के भुगतान पर नवीकृत किया जा सकेगा. ऐसे व्यवसायी भंडारण स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाने पर एक ही बार में पांच वर्ष के लिए बीस हजार रुपये के आवेदन शुल्क के भुगतान पर लाइसेंस ले सकेंगे.
मध्यम व्यवसायी
मध्यम व्यवसायी भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल पर पच्चीस हजार घनफीट से एक लाख घनफीट तक लघु खनिज के भंडारण के लिए पचास हजार रुपये आवेदन शुल्क देकर पांच साल के लिए लाइसेंस ले सकेंगे. ऐसे व्यवसायी को भंडारण स्थल पर सीसीटीवी कैमरा और धर्मकांटा लगाना अनिवार्य होगा.
वृहद व्यवसायी
इसके साथ ही वृहद् व्यवसायी भंडारण अनुज्ञप्ति स्थल पर एक लाख घनफीट से दस लाख घनफीट तक बालू भंडारण के लिए दो लाख रुपये आवेदन शुल्क देकर पांच साल के लिए लाइसेंस ले सकेंगे. ऐसे व्यवसायी को भंडारण स्थल पर धर्मकांटा और सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है.
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