Bihar Cabinet: वेब मीडिया नीति को मंजूरी, सोशल मीडिया पर बिहार सरकार लाएगी नया कानून

Bihar Cabinet: सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोपहर 11:30 बजे हुई कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से वेब मीडिया नीति 2021 का प्रस्ताव लाया गया. इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

By Ashish Jha | November 14, 2024 2:09 PM

Bihar Cabinet: पटना. बिहार सरकार सोशल मीडिया के लिए नया नियम लाने जा रही है. गुरुवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में वेब मीडिया नीति को मंजूरी दे दी गयी है. इस नियमावली के संबंध में अभी विस्तार से जानकारी नहीं दी गयी है. सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोपहर 11:30 बजे हुई कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से वेब मीडिया नीति 2021 का प्रस्ताव लाया गया. इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. यह प्रस्ताव सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया के लिए लाया गया है. इसमें नया नियमावली बनाए जाने की बात कही गई है.

पुराने कानून में किया गया संशोधन

सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई इस कैबिनेट में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की ओर से बताया गया है कि बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों के विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार एवं जन जागरुकता के लिए नोडल विभाग है. यह कार्य बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 तथा बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप संपादित किया जा रहा है.

सरकार के लिए प्रचार प्रसार होगा सुगम

विभागीय सूत्रों की ओर से कहा गया है कि इस समय सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया प्रचार-प्रसार के नये एवं सशक्त माध्यम के रूप में विकसित हो रहे हैं. इन नये माध्यमों की क्षमता का कार्यहित में यथासंभव उपयोग करने की जरुरत है. इनके माध्यम से सरकार की नीतियों एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार संभव है. इसके लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली, 2024 बनायी गयी है. इस नियमावली का गठन होने से वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स सहित अन्य प्लटेफार्मों पर सरकार का प्रभावकारी प्रचार-प्रसार सरल हो जायेगा.

प्रति माह 50 लाख से अधिक हो यूजर्स

इससे पहले साल 2001 में बिहार सरकार के तरफ से वेब मीडिया नीति-2021 के गठन की मंजूरी दी गई थी. इसमें बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्री के विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केंद्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग नोडल विभाग की बातों का जिक्र किया गया था. उस दौरान विभाग की तरफ से बताया गया है कि वेब मीडिया विज्ञापन नीति में पांच समूह गठित किए गए हैं. समूह क में वैसे न्यूज़ वेबसाइटों को रखा गया है, जिनकी प्रति माह 50 लाख से अधिक यूजर्स हों. समूह ख में 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक के यूजर हों.

Also Read: Bihar Land Survey: नाकाफी रही ट्रेनिंग, सरकार सर्वे कर्मियों को अब देगी कैथी लिपि की किताब

Next Article

Exit mobile version