BPSC 65 वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा 25, 26 व 28 नवंबर को, इन गाइडलाइन्स का करना होगा पालन

बिहार लोक सेवा आयोग पटना की 65 वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 25, 26 व 28 नवंबर को पटना में 10 परीक्षा केंद्रों पर किया जायेगा . प्रथम पाली की परीक्षा 9.30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे अपराह्न तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दो बजे अपराह्न से पांच बजे अपराह्न तक होगी. परीक्षा के शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त आयोजन करने और विधि-व्यवस्था को लेकर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती की गयी है. सोमवार को सभी अधिकारियों व कर्मियों की ब्रीफिंग हिंदी भवन सभागार में की गयी और सभी समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | November 24, 2020 7:12 AM

बिहार लोक सेवा आयोग पटना की 65 वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 25, 26 व 28 नवंबर को पटना में 10 परीक्षा केंद्रों पर किया जायेगा . प्रथम पाली की परीक्षा 9.30 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे अपराह्न तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दो बजे अपराह्न से पांच बजे अपराह्न तक होगी. परीक्षा के शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त आयोजन करने और विधि-व्यवस्था को लेकर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती की गयी है. सोमवार को सभी अधिकारियों व कर्मियों की ब्रीफिंग हिंदी भवन सभागार में की गयी और सभी समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया.

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाइ-फाइ गजट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित परीक्षार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.

इतना ही नहीं परीक्षार्थियों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा व आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है. इसके साथ ही किसी वीक्षक के पास भी मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रहेगा. संबंधित केंद्र के संपूर्ण परिसर में सिर्फ केंद्राधीक्षक व दंडाधिकारी के पास ही मोबाइल फोन रहेगा.

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परीक्षा के दिन परीक्षा की पूरी अवधि के लिए परीक्षा केंद्र के परिसर व बाहर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी. जिलाधिकारी ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्राधीक्षक को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, परीक्षा कक्ष को सैनिटाइज करने और परीक्षार्थियों का हैंड सैनिटाइजेशन कराने के साथ-साथ सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कराने का भी निर्देश दिया.

इसके साथ ही उन्होंने संबंधित थानाध्यक्ष को परीक्षा की निर्धारित तिथियों को अपने-अपने थाना अंतर्गत परीक्षा के दौरान शांति बनाये रखने के लिए भ्रमण रहने को कहा है. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को जीवन रक्षक दवाओं सहित पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस तैयार हालत में रखने को कहा है.

Posted by: Thakur Shaktilochan

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