CM Private Tube well Scheme: बिहार सरकार का किसानों को तोहफा, सिंचाई के लिए नलकूप पर मिलेगा अनुदान

CM Private Tube well Scheme: मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत बिहार के किसानों को नलकूप लगाने के लिए सरकार 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है.

By Anand Shekhar | January 14, 2025 1:01 PM
an image

CM Private Tube well Scheme: बिहार सरकार ने किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार द्वारा सात निश्चय पार्ट-2 के ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना चलाई जा रही है. इस योजना के तहत राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के किसानों को बोरिंग मोटर पंप लगाने के लिए 50 से 80 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है.

80 फीसदी तक सब्सिडी

इस योजना के तहत खेतों की सिंचाई के लिए 15 से 70 मीटर गहराई तक बोरिंग और 2-5 हॉर्स पावर के मोटर पंप पर सब्सिडी दी जाएगी. सामान्य वर्ग के किसानों को 50%, पिछड़ा वर्ग को 70% और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 80% सब्सिडी दी जाएगी.

31 जनवरी है आवेदन की अंतिम तिथि

किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए “लघु जल संसाधन विभाग” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन सिर्फ एक बार किया जा सकेगा और अनुदान की राशि सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का फोटो
  • निजी नलकूप स्थल का फोटो
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (यदि किसानों के पास स्वयं के नाम से भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है, तो परिवार के मुखिया के नाम से जारी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या सरपंच द्वारा जारी परिवार सूची के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा। एक भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र पर सब्सिडी का लाभ एक बार ही मिलेगा)

योजना का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें

  • 4-6 इंच व्यास (15 से 70 मीटर गहराई) के निजी नलकूप पर सब्सिडी
  • 2-5 एचपी के मोटर पंप पर सब्सिडी
  • योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि भूमि अनिवार्य है
  • आधार से जुड़े बैंक खाते (Direct Benefit Transfer) में सब्सिडी का भुगतान दो चरणों में किया जाएगा
  • किसान को सब्सिडी का लाभ केवल एक बार मिलेगा
  • केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अति-दोहित और संकटपूर्ण ब्लॉकों में ये योजना लागू नहीं होगी

Also Read : चिराग पासवान से पहले लोजपा कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार, दही-चूड़ा खाए बिना लौटे

कितना मिलेगा अनुदान

अवयवसामान्य वर्गपिछडा/अति पिछड़ा वर्गअनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग
बोरिंग प्रति मीटर (15 से 70 मीटर तक)600840 960
2 HP मोटर पम्प सेट ( प्रति मोटर)10000 14000 16000
3 HP मोटर पम्प सेट ( प्रति मोटर)12500 17500 20000
5 HP मोटर पम्प सेट ( प्रति मोटर)15000 21000 24000

Also Read : बाढ़ में महिला का शव बरामद, हत्या के बाद सड़क पर फेंकी लाश

Exit mobile version