Bihar Fight Against COVID 19: सार्वजनिक स्थान तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित, खुले स्थान और चौक-चौराहों पर थूकने पर होगी छह माह की जेल
बिहार में खैनी, पान, गुटखा आदि पदार्थ खाकर जहां-तहां थूकने पर अब छह माह की सजा और 200 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसमें बिहार के सभी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज से लेकर थाना परिसर और सभी सार्वजनिक स्थान समेत चौक-चौराहों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है.
पटना : बिहार में खैनी, पान, गुटखा आदि पदार्थ खाकर जहां-तहां थूकने पर अब छह माह की सजा और 200 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया जायेगा. स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसमें बिहार के सभी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज से लेकर थाना परिसर और सभी सार्वजनिक स्थान समेत चौक-चौराहों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है.
सूबे के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी परिसरों में इससे संबंधित बोर्ड लगवाने के भी निर्देश दिये गये हैं.
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सार्वजानिक जगहों पर पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है. पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है. इसे देखते हुए सार्वजानिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.
राज्य सरकार ने पान मसाला में मैग्निसियम कार्बोनेट निकोटिन पाये जाने के कारण पिछले अगस्त महीने से ही 15 ब्रांड के पान मसाला के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. उन्होंने बताया कि थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है. कानूनी प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरुद्ध कार्य करेगा, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है, तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है.