बिहार में अवैध रेत के खेल में शामिल दो पूर्व आइपीएस अधिकारी राकेश दुबे और सुधीर पोरिका की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है. राज्य सरकार ने दो आइपीएस अधिकारियों पूर्व आरा एसपी राकेश कुमार दुबे और पूर्व औरंगाबाद एसपी सुधीर कुमार पोरिका की निलंबन अवधि बढ़ा दी है. गृह विभाग के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन दोनों अधिकारियों का निलंबन 22 जनवरी 2022 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है.
अवैध बालू खनन में मिली भगत के आरोप में आइपीएस सुधीर कुमार पोरिका और राकेश कुमार दुबे को 27 जुलाई 2021 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. इन्हें 60 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसकी समय सीमा 24 सितंबर 2021 को पूरी हो रही है. परंतु सरकार ने इनकी निलंबन अवधि को आगामी चार महीने के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है.
वहीं दोनों अधिकारियों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन दोनों का कोई बचाव पक्ष लिखित या बयान के तौर पर प्राप्त नहीं हुआ है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की गयी है. हालांकि गृह विभाग के स्तर से अभी इससे संबंधित विधिवत आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस प्रस्ताव पर सहमति बन गयी है.
आइपीएस सुधीर कुमार पोरिका पर डीए केस होना तय- आइपीएस अधिकारी सुधीर कुमार पोरिका पर डीए (आय से अधिक संपत्ति) केस होना तय माना जा रहा है. गृह विभाग ने इन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई करने के लिए ईओयू के एडीजी को लिखित आदेश जारी किया है. विभाग के स्तर से जारी निलंबन आदेश में ही इसका स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है. इससे यह तय हो गया है कि अगला डीए केस पूर्व एसपी पोरिका पर होना तय है. ईओयू जल्द ही इससे संबंधित कार्रवाई करने जा रही है.