Bihar Government: बिहार सरकार ने नाबालिग आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में स्पष्टता लाने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सरकार द्वारा जारी एक निर्देश में, सरकारी सेवक की मृत्यु के मामलों में आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित कर दी गयी है.
इस निर्णय का उद्देश्य उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है, जिनके मुखिया की असामयिक मृत्यु हो गई है. सरकार को यह आभास हुआ कि अनुकंपा के तहत नौकरी के लिए आवेदन करने में समय सीमा को लेकर भ्रम उत्पन्न हो रही थीं, जिसके कारण कई नाबालिग आश्रित प्रभावित हो रहे थे.
सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को इस निर्णय से अवगत कराया गया है, ताकि सभी जिलों में उचित प्रक्रिया का पालन किया जा सके. विभिन्न जिलों से प्राप्त पत्रों में नाबालिग आश्रितों के लिए नियुक्ति की समय सीमा पर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी.
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सरकार के नए निर्देश के अनुसार, यदि कोई सरकारी सेवक कार्य के दौरान निधन हो जाता है और उसके परिवार में अनुकंपा के लिए योग्य कोई बालिग नहीं है, तो नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के भीतर नौकरी के लिए आवेदन करना होगा. इस आवेदन पर विचार किया जाएगा और संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.