Bihar Government Employee: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए एक नया निर्देश जारी किया है. अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी लेने के लिए कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य होगा. यह नियम राज्य के लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा.
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
पहले कर्मचारियों द्वारा अंतिम समय में छुट्टी के लिए आवेदन देने की प्रवृत्ति थी, जिससे न केवल प्रशासनिक कार्य बाधित होते थे बल्कि अधिकारियों के लिए भी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता था. कई बार कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और सेवाओं में भी देरी हो जाती थी. इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि सरकारी कामकाज प्रभावित न हो और छुट्टी का उचित प्रबंधन किया जा सके।सभी विभागों पर होगा नियम लागू.
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और सभी सरकारी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाए.
नए नियम से कर्मचारियों में चिंता
नए नियम को लेकर सरकारी कर्मचारियों में कुछ चिंता और असंतोष देखा जा रहा है. उनका मानना है कि हर परिस्थिति पहले से तय नहीं की जा सकती, और कई बार अचानक छुट्टी लेने की जरूरत पड़ती है. कुछ कर्मचारी यह भी मानते हैं कि इस नियम से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, क्योंकि किसी भी जरूरी काम के लिए भी अब उन्हें एक हफ्ते पहले योजना बनानी होगी.
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विशेष परिस्थितियों में राहत मिलेगी
हालांकि, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार राहत दी जा सकती है, लेकिन सामान्य रूप से कम से कम 7 दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा. सरकार का तर्क है कि इससे न केवल छुट्टी प्रबंधन बेहतर होगा, बल्कि सरकारी कार्यों में भी कोई रुकावट नहीं आएगी.