बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर सरकार सख्त, उपयोग करने पर अब लगेगा भारी जुर्माना

नगर निकायों के अधिकारिता क्षेत्र में इयर बड, झंडे, कैंडी स्टिक, प्लेट कप, कांटा-चम्मच जैसी सामग्रियों के उपयोग करने वाले पर पहली बार दो हजार का जुर्माना वसूला जायेगा. दूसरी बार इनके उपयोग या बेचनेवाले को तीन हजार रुपये और उसके बाद हर बार दोहराये जाने पर पांच हजार की दर से जुर्माना वसूला जायेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 13, 2022 1:25 AM

बिहार में सिंगल यूज्ड पाॅलिथीन और उससे बनी वस्तुओं के उपयोग करने वालों को अब जुर्माना देना होगा. इसका निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण व बिक्री करने वालों और उपयोग करने वालों पर भी जुर्माने की राशि तय कर दी गयी है. सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. पहली बार सरकार ने सिंगल यूज्ड पाॅलिथीन के उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है. इसके लिए बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि 2022 की स्वीकृति दी गयी है.

प्रावधान के मुताबिक स्थानीय निकाय को बिना सूचना दिये और इस बाइलॉज के अनुसार व्यवस्था किये बिना कोई भी खेल और सभा आयोजित करना और इसमें सिंगल यूज्ड पाॅलिथीन का उपयोग किया गया, तो वह भी गैरकानूनी होगा. 100 से अधिक व्यक्तियों को जमा करने पर जिम्मेदार आयोजक पर पहली बार 1500 रुपये, दूसरी बार दो हजार रुपये और उसके बाद हर बार 2500 रुपये का जुर्माना देना होगा. एक से अधिक आयोजक होने पर उन सभी को अलग-अलग जुर्माना राशि देनी होगी. कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी.

ये हैं सिंगल यूज वाले पाॅलिथीन

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सिंगल यूज वाले पाॅलिथीन और इससे बनी वस्तुओं में इयर बड्स की प्लास्टिक की डंडिया, गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की डंडिया, आइइसक्रीम की डंडिया, सजावट के लिए पॉलिस्टाइरिन (थर्मोकोल) से बने समान, कप, प्लेट, गिलास, कटलरी के समान जैसे कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्ट्रिर, साथ ही मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करनेवाली प्लास्टिक की फिल्में और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी के बैनर शामिल हैं.

बिक्री करने वालों पर दो से पांच हजार का लगेगा जुर्माना

नगर निकायों के अधिकारिता क्षेत्र में इयर बड, झंडे, कैंडी स्टिक, प्लेट कप, कांटा-चम्मच जैसी सामग्रियों के उपयोग करने वाले पर पहली बार दो हजार का जुर्माना वसूला जायेगा. दूसरी बार इनके उपयोग या बेचनेवाले को तीन हजार रुपये और उसके बाद हर बार दोहराये जाने पर पांच हजार की दर से जुर्माना वसूला जायेगा. इसी प्रकार से इन सामग्रियों की कॉमर्शियल उपयोगकर्ताओं पर पहली बार 1500 रुपये, दूसरी बीर 2500 रुपये और उससे अधिक बार उपयोग करने पर 3500 रुपये प्रत्येक बार जुर्माना लिया जायेगा.

खुले में जलाने पर भी देना होगा जुर्माना

इसके अलावा मल्टी लेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु के शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधनों के अनुसार निर्मित लेबल या मार्क नहीं किये गये हैं, के उपयोग करने पर पहली बार दो हजार, दूसरी बार तीन हजार और उससे अधिक होने पर हर बार पांच हजार का जुर्माना लिया जायेगा. प्लास्टिक को खुले में जलाने पर पहली बार दो हजार, दूसरी बार तीन हजार और उसके बाद प्रति बार पांच हजार का जुर्माना लिया जायेगा. सार्वजनिक स्थलों, पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों और अन्य प्रतिबंधित स्थलों पर प्लास्टिक कचरा फैलाने पर पहली बार एक हजार, दूसरी बार 1500 रुपये और उसके बाद हर बार दो हजार का जुर्माना देना होगा.

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