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23 साल पुराने मामले में बिहार सरकार ने सीनियर IPS अधिकारी पर की कार्रवाई, जानें पूरा मामला

बिहार सरकार ने 23 साल पुराने एक मामले में कार्रवाई करते हुए बिहार कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी अरविंद पांडेय के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है. नीतीश सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी के खिलाफ इस मामले में एक्शन लेते हुए उनकी सैलरी प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. वहीं दो बार के सैलरी इंक्रीमेंट का लाभ से भी उन्हें वंचित रखा जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2020 11:49 AM

बिहार सरकार ने 23 साल पुराने एक मामले में कार्रवाई करते हुए बिहार कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी अरविंद पांडेय के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है. नीतीश सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारी के खिलाफ इस मामले में एक्शन लेते हुए उनकी सैलरी प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. वहीं दो बार के सैलरी इंक्रीमेंट का लाभ से भी उन्हें वंचित रखा जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में बिहार के सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल (DG) के पद पर सेवारत IPS अधिकारी अरविंद पांडेय पर एक मामले में कार्रवाई करते हुए उनकी वर्तमान सैलरी पर भी मुश्किलें बढ़ा दी गई है.

वर्तमान सैलरी से पिछले दो बार के वेतन वृद्धि को भी काटने का आदेश दिया गया है. इस मामले में मंगलवार की शाम बिहार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है. इस मामले में सरकार को UPSC का भी साथ मिला है.

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बता दें कि मामला करीब 23 साल पुराना 1997 का है. जब बिहार और झारखंड अलग नहीं थे. उस समय आईपीएस अरविंद पांडेय पलामू जिले के एसपी की भूमिका में थे. एक घटना में नक्सलियों ने मनातू के तत्कालिक बीडीओ भावनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जिसमें कार्रवाई को लेकर अरविंद पांडेय के उपर लापरवाही बरतने का आरोप लगा था. उनके उपर इस मामले में लंबे समय से डिपार्टमेंटल जांच चल रही थी. जिसपर सरकार ने अब जाकर कार्रवाई की है.

Posted by : Thakur Shaktilochan

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